अदालत ने तत्काल बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण को लेकर रेलवे बोर्ड को फटकार लगाई
अदालत ने तत्काल बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण को लेकर रेलवे बोर्ड को फटकार लगाई
कोच्चि, 12 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रेलवे बोर्ड को फटकार लगाई। अदालत ने बोर्ड को कई महीनों का समय दिया लेकिन बोर्ड ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी एम की पीठ ने बोर्ड के वकील द्वारा इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का और समय मांगे जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।
पीठ ने कहा, ‘इतने सरल मुद्दे पर आप इतना समय ले रहे हैं। कई महीनों का समय दिए जाने के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया है। यदि आप जवाब देने में असमर्थ हैं, तो हम इस मुद्दे पर फैसला कर सकते हैं।’
अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और यह स्पष्ट किया कि बोर्ड को उस अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा।
पीठ की ये टिप्पणियां और निर्देश एक जनहित याचिका पर आए हैं, जिसमें तत्काल बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने वाले केंद्र सरकार के परिपत्र को चुनौती दी गई है।
भाषा तान्या नरेश
नरेश

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