अदालत ने गणतंत्र दिवस के लिए ऊंटों के अवैध परिवहन का आरोप लगाने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

अदालत ने गणतंत्र दिवस के लिए ऊंटों के अवैध परिवहन का आरोप लगाने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

अदालत ने गणतंत्र दिवस के लिए ऊंटों के अवैध परिवहन का आरोप लगाने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: August 30, 2022 3:16 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ऊंटों का यहां राजस्थान से अवैध परिवहन किया गया। इससे पहले अदालत को बताया गया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ऊंटों को लाया था।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने ‘स्काउट्स एंड गाइड्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स’ नामक संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया।

याचिका में दावा किया गया है कि 26 जनवरी के आयोजन के लिए ऊंटों को दिल्ली लाने के दौरान संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया और अधिकारी ऊंटों के ‘अवैध परिवहन’ को लेकर कोई कदम उठाने में विफल रहे।

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भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि जानवरों के परिवहन के नियमों में ऊंटों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है और उनको शामिल किए जाने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। बोर्ड ने कहा, ‘चूंकि मामला तकनीकी प्रकृति का है, इसलिए विभिन्न पक्षों के साथ ही तकनीकी व्यक्तियों से मशविरा करने में अधिक समय लग सकता है।’

बोर्ड ने कहा कि बीएसएफ ने सूचित किया है कि बल में ऊंटों के परिवहन पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, बीकानेर द्वारा जारी दिशानिर्देशों और और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जाता है।

गैर सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में कहा कि वह पिछले 10 साल से भी अधिक समय से ऊंटों के अवैध परिवहन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन अब तक कोई नियम नहीं लागू किया गया है।

भाषा अविनाश मनीषा

मनीषा


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