अदालत ने रॉबर्ट वाद्रा के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

अदालत ने रॉबर्ट वाद्रा के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

अदालत ने रॉबर्ट वाद्रा के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा
Modified Date: April 4, 2026 / 04:55 pm IST
Published Date: April 4, 2026 4:55 pm IST

नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को व्यवसायी रॉबर्ट वाद्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में अपना आदेश 15 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया।

ईडी ने इससे पहले हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा के पति रॉबर्ट वाद्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

भाषा गोला पवनेश

पवनेश


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