बलात्कार मामले में अदालत ने युवक को 20 साल की सजा सुनायी |

बलात्कार मामले में अदालत ने युवक को 20 साल की सजा सुनायी

बलात्कार मामले में अदालत ने युवक को 20 साल की सजा सुनायी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:00 PM IST, Published Date : October 6, 2021/12:42 am IST

जयपुर (राजस्थान), पांच अक्टूबर (भाषा) जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 25 वर्षीय युवक को मंगलवार को 20 वर्ष की कारावास एवं दो लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।

अदालत ने अपराध के नौ दिन के भीतर आरोपी को सजा सुनाई।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है।

जयपुर पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) हरेन्द्र कुमार ने बताया कि कोटखावदा थानाक्षेत्र में कमलेश मीना ने 26 सितंबर की रात को नौ वर्षीय बच्ची को सुनसान जगह ले जाकर उससे बलात्कार किया और उसका गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया।

उन्होंने एक बयान में बताया कि मामला दर्ज होने के मात्र 18 घंटे में जांच पूर्ण कर चालान अदालत में दाखिल किया गया और इसके बाद मात्र पांच कार्य दिवसों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का राजस्थान के न्यायिक इतिहास में संभवत: यह पहला मामला है।

उन्होंने बताया कि 150 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के दलों के आपसी समन्वय से प्रकरण की जांच 18 घंटे में पूरी करके कमलेश मीना (25) के विरूद्ध जयपुर की पॉक्सो अदालत में चालान दाखिल किया किया।

उन्होंने बताया कि कोटखावदा थानाधिकारी जगदीश तंवर ने तत्परता से शीघ्र कार्रवार्ह करके केवल चार कार्य दिवसों में प्रकरण में 19 गवाहों के बयान कराए। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान अदालत में वीडियो कांफ्रेंस से दर्ज कराए गये।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘यह राजस्थान सरकार की पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। राजस्थान सरकार हर दुष्कर्मी के लिए जल्द से जल्द कठोरतम सजा सुनिश्चित कर हर पीड़िता को इंसाफ दिलाएगी। इस हेतु हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा ऐसे फैसलों में दिखता है।’’

गहलोत ने कहा, ‘‘ 26 सितंबर को कोटखावदा में नौ साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 13 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर अगले पांच घंटे में अदालत में चालान पेश कर दिया था। चार कार्यदिवस में एफएसएल रिपोर्ट तैयार हुई और पांच कार्य दिवस में पॉक्सो अदालत ने सुनवाई पूरी कर अपराधी को 20 साल जेल की सजा सुनाई ।’’

भाषा कुंज कुंज बिहारी सिम्मी

सिम्मी

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)