अदालत ने माकपा कार्यकर्ता की हत्या के जुर्म में पांच भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्रकैद कायम रखी
अदालत ने माकपा कार्यकर्ता की हत्या के जुर्म में पांच भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्रकैद कायम रखी
कोच्चि (केरल), 12 मार्च (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर में 2006 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक युवा कार्यकर्ता पर बम फेंककर उसकी हत्या करने के मामले में पांच भाजपा कार्यकर्ताओं की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है।
उच्च न्यायालय ने इसे कन्नूर जिले में दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में किसी व्यक्ति की जान जाने की एक और घटना करार दिया।
न्यायमूर्ति ए के जयशंकरण नाम्बियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेब्सटियन की खंडपीठ ने कहा कि कुछ दिन पहले एक भाजपा कार्यकर्ता पर हुए हमले के प्रतिशोध में बम फेंककर माकपा कार्यकर्ता याकूब (24) की हत्या कर दी गयी।
खंडपीठ ने कहा, “यह एक और घटना है जिसमें कन्नूर जिले में माकपा और भाजपा के बीच व्याप्त राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते 24 वर्षीय एक युवक ने अपनी जान गंवाई।’’
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें विजयेश (43), प्रकाशन (48), काव्येश (43), मनोहरन (31) और शंकरन मास्टर (49) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
खंडपीठ ने कहा कि याकूब के पार्टी सहयोगियों की गवाही में कोई विरोधाभास नहीं है तथा उन्होंने अपने ऊपर हमला होने के बाद भी पांचों आरोपियों का मुख्य अपराधी के रूप में नाम लिया।
खंडपीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम के निष्कर्ष सिर में विस्फोट से लगी चोट के कारण हुई मौत की पुष्टि करते हैं, जिसमें ‘मस्तिष्क पूरी तरह से नष्ट हो गया था।’
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी भाजपा कार्यकर्ताओं ने माकपा कार्यकर्ता याकूब की हत्या की साजिश रची और 13 जून, 2006 को देसी बमों समेत खतरनाक हथियारों से लैस होकर गैरकानूनी रूप से एक समूह बनाया और उस घर में जबरन घुस गए जहां याकूब एवं उनके पार्टी सहयोगी मौजूद थे।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपियों को हथियारों से लैस देखकर याकूब और उनके दोस्त डर गए तथा अलग-अलग दिशाओं में वे भागे। भागने की कोशिश के दौरान याकूब के सिर पर बम फेंका गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बम के फटने से याकूब की मौके पर ही मौत हो गयी।
भाषा
राजकुमार नरेश
नरेश

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