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पांच साल की बच्ची से जंगल में रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा, जिसे सुनकर कांप उठेगी आपकी रूह

crime news : त्रिपुरा के खोवई जिले की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में 22 वर्षीय अभियुक्त को..

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : June 30, 2022/3:26 pm IST

अगरतला।  त्रिपुरा के खोवई जिले की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के मामले में 22 वर्षीय अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले साल फरवरी का है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरी दास ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए निशान चंद्र पारा के काली कुमार त्रिपुरा उर्फ अभिजीत को बुधवार को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने 35 गवाहों के बयानों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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दरअसल, पांच वर्षीय बच्ची 22 फरवरी, 2021 को निशान चंद्र पारा इलाके में स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। इसके बाद उसके पिता ने तेलियामुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची के पड़ोसी काली कुमार त्रिपुरा को हिरासत में ले लिया था। खोवई के पुलिस अधीक्षक भानुपद चक्रवर्ती ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘पूछताछ के दौरान काली कुमार ने कबूल किया कि उसने अपराध किया है।’

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पुलिस ने काली कुमार को जंगल में ले जाकर बच्ची का शव बरामद किया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘जांच अधिकारी बिदेश्वर सिन्हा ने मामले की जांच के बाद अपराध के 28 दिनों के भीतर निचली अदालत के समक्ष काली कुमार त्रिपुरा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।’ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोषी को खोवई उप-जेल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है, अत: इसके लिए उच्च न्यायालय से मंजूरी लेनी होगी। यदि उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है, तो जेल प्राधिकरण कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा।