दिल्ली: एलपीजी जमाखोरी के आरोप में गैस एजेंसी मालिक पर मामला दर्ज; 459 सिलेंडर जब्त
दिल्ली: एलपीजी जमाखोरी के आरोप में गैस एजेंसी मालिक पर मामला दर्ज; 459 सिलेंडर जब्त
नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली के रनहोला इलाके में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में एक गैस एजेंसी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया और छापेमारी के दौरान 459 सिलेंडर जब्त किए। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने एक बयान में कहा कि आरोपी की पहचान एचपी बालाजी गैस एजेंसी के मालिक सुशील कुमार सिंघल के रूप में हुई है जो कथित तौर पर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण और दुरुपयोग में संलिप्त पाया गया है।
पुलिस के अनुसार, एलपीजी की संभावित कमी को लेकर चिंताओं के बीच बड़े पैमाने पर जमाखोरी के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान चलाया गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘रनहोला के निलोठी रोड पर स्थित गैस एजेंसी पर छापेमारी की गई जहां से इंडेन और भारत पेट्रोलियम के 459 खाली एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए।’
पुलिस ने बताया कि जब्त किए गए सिलेंडरों में 284 इंडेन गैस सिलेंडर और 175 भारत पेट्रोलियम सिलेंडर शामिल थे। पुलिस ने यह भी बताया कि कार्रवाई शुरू करने के लिए एक खाद्य आपूर्ति अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाया गया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि बरामद सिलेंडर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस के प्रतिनिधि को सौंप दिए गए हैं।
भाषा नोमान नोमान नरेश
नरेश

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