दिल्ली की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी किया
Modified Date: November 8, 2025 / 07:41 pm IST
Published Date: November 8, 2025 7:41 pm IST

नयी दिल्ली, आठ नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने दहेज के लिए पत्नी के साथ क्रूरता करने के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। पति की क्रूरता से कथित रूप से परेशान होकर पत्नी ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजिंदर कुमार आरोपी अभिषेक के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि अभिषेक ने 15 जुलाई, 2024 को पत्नी कशक के साथ क्रूरता से पेश आया, जिसके कारण उसने आत्महत्या की थी।

अदालत ने 27 अक्टूबर के आदेश में कहा, ‘यह माना जाता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं किए जा सके। सबूतों के अभाव में, आरोपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किए जाने का हकदार है। आरोपी को दोषी नहीं माना जाता है।’

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शादी के सात महीने के भीतर ही दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ क्रूरता की गयी और उसका उत्पीड़न किया गया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘मृतक की मां, पिता, चाची और भाई सहित अन्य गवाहों द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे।’

इस संबंध में प्रेम नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (2) (दहेज हत्या) और 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

भाषा तान्या रंजन

रंजन


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