दिल्ली सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन को 64.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

दिल्ली सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन को 64.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

दिल्ली सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन को 64.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
Modified Date: December 7, 2025 / 03:51 pm IST
Published Date: December 7, 2025 3:51 pm IST

नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने आर के पुरम में 2020 में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए 37 वर्षीय माली के परिवार को 64.71 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पीठासीन अधिकारी डॉ. शिरीष अग्रवाल ने जगदीश प्रकाश के परिजनों द्वारा दायर दावा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। जगदीश प्रकाश की साइकिल 24 जनवरी, 2020 को एक कार की चपेट में आ गई थी। घटना में जगदीश की मौत हो गई थी।

न्यायाधिकरण ने 21 नवंबर को दिए गए फैसले में कहा, ‘जगदीश को दुर्घटना में घातक चोटें आईं जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यह घटना हुई थी।’

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अभियोजन पक्ष के अनुसार ‘आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी’ में वरिष्ठ माली के रूप में कार्यरत जगदीश की लापरवाही से चलाई जा रही कार की चपेट में आने से मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।

न्यायाधिकरण ने कहा कि जगदीश अपने परिवार के कमाने वाले इकलौता शख्स थे और उनपर उनके माता-पिता, पत्नी और पांच बच्चों समेत आठ लोग आश्रित थे।

न्यायाधिकरण ने दावेदारों को कुल 64.71 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि के स्वामित्व वाला वाहन दुर्घटना की तारीख को बीमाकृत नहीं था, इसलिए वाहन के चालक और मालिक को पूरी राशि का भुगतान करना होगा।

भाषा आशीष संतोष

संतोष


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