दिल्ली सरकार अत्यधिक जुर्माना वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत पर फैसला करे:उच्च न्यायालय |

दिल्ली सरकार अत्यधिक जुर्माना वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत पर फैसला करे:उच्च न्यायालय

दिल्ली सरकार अत्यधिक जुर्माना वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत पर फैसला करे:उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:01 PM IST, Published Date : May 1, 2022/9:46 pm IST

नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के भुगतान में देरी होने पर कथित तौर पर अत्यधिक जुर्माना वसूलने की शिकायत पर छह हफ्ते में फैसला करे।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने 8वीं और 12वीं कक्षा के दो छात्रों के पिता अजय अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और तय प्रकिया के तहत याचिकाकर्ता की शिकायत पर तार्किक और स्पष्ट आदेश जारी करने का फैसला करे।

न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि प्राधिकारियों द्वारा जारी किसी आदेश पर याचिकाकर्ता को शिकायत होने पर वह विधि सम्मत कानूनी कदम उठाने को स्वतंत्र है।

अदालत ने 27 अप्रैल को दिए आदेश में कहा,‘‘रिट याचिका प्रतिवादी संख्या दो (शिक्षा विभाग) को यह निर्देश देने के साथ निस्तारित की जाती है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा 22 दिसंबर 2021 को की गई शिकायत पर तार्किक और स्पष्ट आदेश छह सप्ताह में तय प्रक्रिया के तहत और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए जारी करे।’’

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत से कहा कि अधिकारी याचिकाकर्ता की शिकायत की पड़ताल करेंगे और शीघ्रता से आदेश पारित करेंगे।

भाषा धीरज सुभाष

सुभाष

 

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