प्रदूषण रोधी पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार

प्रदूषण रोधी पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार

प्रदूषण रोधी पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार
Modified Date: December 17, 2025 / 12:18 pm IST
Published Date: December 17, 2025 12:18 pm IST

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को कहा कि प्रदूषण से निपटने से संबंधित चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे और चौथे चरण से प्रभावित निर्माण मजदूरों को 10-10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि सभी सरकारी व निजी संस्थानों के लिए बृहस्पतिवार से 50 प्रतिशत कर्मचारियों से घर से काम कराना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 16 दिन से ग्रैप का तीसरा चरण लागू है और पाबंदियां लागू होने से प्रभावित मजदूरों को मुआवजे के तौर पर 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे।

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उन्होंने कहा, ‘‘ इसी तरह ग्रैप का चौथा चरण लागू होने पर मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा। सरकारी तौर पर पंजीकृत श्रमिकों को ही ये लाभ मिलेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।’’

उन्होंने कहा कि अस्पतालों, वायु प्रदूषण से निपटने में शामिल विभागों, दमकल विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी।

मिश्रा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना भी साधा।

उन्होंने कहा, ‘‘उनके मुख्यमंत्री इस मौसम में भाग जाते थे, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरी हुई हैं। वे गंदी राजनीति कर रहे हैं। 30 साल से जारी प्रदूषण की समस्या को पांच महीने में दूर नहीं किया जा सकता।’’

भाषा जोहेब शोभना

शोभना


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