दिल्ली पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप बनाने के आरोपी नीरज की जमानत अर्जी का किया विरोध |

दिल्ली पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप बनाने के आरोपी नीरज की जमानत अर्जी का किया विरोध

दिल्ली पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप बनाने के आरोपी नीरज की जमानत अर्जी का किया विरोध

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : January 25, 2022/8:35 pm IST

नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) दिल्ली पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप कथित रूप से बनाने वाले नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका का मंगलवार को विरोध किया और कहा कि यह उसे राहत देने का समय नहीं है क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है।

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया।

इसने अदालत को बताया कि बिश्नोई के ट्विटर हैंडल की सामग्री अपमानजनक थी क्योंकि वह और अन्य समुदाय की महिलाओं के लिए ‘सुली’ और ‘बुली’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे।

देश के पुलिस थानों को ‘बुली बाई’ मोबाइल एप्लिकेशन पर ‘नीलामी’ के लिए मुस्लिम महिलाओं की सूची के संबंध में कई शिकायतें मिलीं, जिनमें बिना अनुमति के तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया और तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई।

एक साल से भी कम समय में ऐसा दूसरी बार हुआ है। ऐप ‘सुल्ली डील’ का क्लोन प्रतीत होता है, जिसको लेकर पिछले साल इसी तरह का विवाद उत्पन्न हुआ था।

पुलिस ने अदालत से कहा, ‘‘यह वही है जिसने वेबसाइट बनाई थी। जांच अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं। अब तक केवल एक पीड़िता सामने आयी है और कई अन्य हैं जिनका अभी पता नहीं चल पाया है।’’

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने इस पर गौर किया और मामले को 27 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया जब इस पर आगे की बहस होगी।

न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस को मामले में नए सिरे से और विस्तृत जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

इंजीनियरिंग के 21 वर्षीय छात्र बिश्नोई पर आरोप है कि वह गिटहब पर बुल्ली बाई ऐप बनाने का मुख्य साजिशकर्ता है और वह ऐप का मुख्य ट्विटर खाता धारक भी है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 5 जनवरी, 2022 को उसे असम के जोरहाट से गिरफ्तार किया था।

बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग छात्र, उत्तराखंड की एक युवती और उसके एक दोस्त को भी मुंबई पुलिस ने ‘बुली बाई’ ऐप मामले में गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस ने एक पत्रकार की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 354ए और 509 के तहत एक मामला दर्ज किया है।

भाषा अमित अनूप

अनूप

 

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