अदालत परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा तलब

अदालत परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा तलब

अदालत परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा तलब
Modified Date: December 6, 2025 / 04:08 pm IST
Published Date: December 6, 2025 4:08 pm IST

प्रयागराज, छह दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री से अदालत परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न उपायों और सहायता प्रणालियों का ब्योरा तलब किया है।

अदालत ने यह आदेश तब पारित किया, जब चलने फिरने में असमर्थ एक दिव्यांग व्यक्ति को तत्काल सहायता नहीं मिलने से उसे अदालत परिसर में प्रवेश करने में भारी दिक्कतों का करना पड़ा।

न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने यह आदेश सिमरन और उसके दिव्यांग पति द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। अदालत ने कहा, “यह देखने में आया है कि दूसरा याचिकाकर्ता दिव्यांग है और चलने फिरने में असमर्थ है। असमर्थ होने के बावजूद अदालत परिसर में प्रवेश करते समय उसे किसी तरह की मदद की पेशकश नहीं की गई और वह बड़ी मुश्किल से अदालत में पहुंचा।”

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अदालत द्वारा दिव्यांग व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को संज्ञान में लेने के बाद उसके लिए तत्काल एक व्हील चेयर और एक सहायक उपलब्ध कराया गया। पीठ ने दो दिसंबर को दिए अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता पति को अपने ससुराल पक्ष के लोगों से खतरा है। अदालत ने पति-पत्नी दोनों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

भाषा सं राजेंद्र

संतोष दिलीप

दिलीप


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