ईडीएमसी की नई नीति: अब 30 कार्य दिवस में प्राप्त होंगे स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस

ईडीएमसी की नई नीति: अब 30 कार्य दिवस में प्राप्त होंगे स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस

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  • Publish Date - April 2, 2022 / 09:48 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:52 PM IST

नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिसके तहत अब 60 दिन की अवधि के बजाय 30 कार्य दिवसों में लाइसेंस दे दिया जाएगा। नगर निकाय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस जारी करने की इस सरल नई स्वास्थ्य व्यापार नीति के तहत व्यापारियों को अब एक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके बाद उन्हें एक प्रारंभिक लाइसेंस स्वत: उपलब्ध हो जाएगा जो 30 दिन के लिए वैध होगा।

उन्होंने बताया कि 30 दिन के भीतर संबंधित विभाग के अधिकारी आवेदन के तहत आगे कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और एक नियमित स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस देंगे।

ईडीएमसी ने एक बयान में कहा कि यदि नए लाइसेंस को निर्धारित अवधि के भीतर स्थायी नहीं बनाया जाता है, तो एक ‘डीम्ड लाइसेंस अपने आप उपलब्ध हो जाएगा और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि लाइसेंस देने की अवधि इसलिए कम की गई है, ताकि व्यापारी ईडीएमसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्थलों पर निवेश कर सकें और काम कर सकें।

उन्होंने कहा कि ई-एसएलए (ई-सेवा स्तर समझौता) अवधि के बाद ‘डीम्ड लाइसेंस’ की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद या तो नियमित लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा या उसे रद्द कर दिया जाएगा।

लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, लाइसेंस शुल्क देना होगा और वे अपने स्तर पर नियमित स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।

भाषा सिम्मी उमा

उमा