कैदियों को लगातार टीके मिलने सुनिश्चित करें: अदालत ने केरल सरकार से कहा |

कैदियों को लगातार टीके मिलने सुनिश्चित करें: अदालत ने केरल सरकार से कहा

कैदियों को लगातार टीके मिलने सुनिश्चित करें: अदालत ने केरल सरकार से कहा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : September 15, 2021/12:05 pm IST

कोच्चि,15 सितंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए केन्द्रीय कारागारों तथा अन्य कारागारों में कैदियों और अन्य लोगों को ‘‘लगातार’’ टीकों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उच्च न्यायालय ने कारागारों के महानिदेशक को टीकाकरण की निगरानी करने के भी निर्देश दिए। अदालत ने इन निर्देशों के साथ ही अपनी ओर से दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने एक कैदी से पत्र प्राप्त होने के बाद यह मामला स्वत: संज्ञान शुरू किया था। पत्र में कहा गया था कि राज्य के किसी भी कारागार में टीकाकरण अभियान नहीं चलाया जा रहा।

अदालत का यह आदेश तब आया जब राज्य सरकार ने सूचित किया कि केरल की जेलों में कुल 4,808 कैदी हैं और इनमें से अधिकतर को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और विभिन्न आयु वर्ग के कैदियों को टीका लगाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि टीकाकरण रिमांड में भेजे गए कैदियों और अन्य के लिए क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है।

राज्य के प्रतिवेदन के पश्चात अदालत ने अपने निर्देश में कहा,‘‘ हम आदेश देते हैं कि केन्द्रीय कारागारों तथा अन्य कारागारों के कैदियों तथा शेष लोगों को टीके लगाने का काम निरंतर जारी रहे और तिरुवनंतपुरम के कारागारों और सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक इसकी निगरानी करें।’’

भाषा शोभना शाहिद

शाहिद

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)