नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जेल में बंद यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को निर्देश दिया कि वे घर खरीदारों के धन की कथित हेराफेरी से जुड़े मामलों में जमानत या अन्य राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएं।
उच्चतम न्यायालय ने पटियाला हाउस अदालत के 13 जनवरी, 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत दी गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने 18 मार्च 2021 को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) के आदेश पर रोक लगा दी थी और दोनों को 22 मार्च, 2021 तक जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत के निर्देश पर चंद्रा बंधु वर्तमान में मुंबई की दो अलग-अलग जेल में बंद हैं।
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि जमानत प्रदान करने सबंधी सीएमएम का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण’’ था।
इसके साथ ही पीठ ने निचली अदालत के 13 मार्च, 2021 के आदेश पर रोक लगा दी।
पीठ ने कहा, ‘‘यदि वे जमानत या उचित निर्देश के लिए अनुरोध करना चाहते हैं तो उन्हें इस अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी जाती है।’’
भाषा
शफीक वैभव
वैभव
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