आबकारी नीतिः अदालत ने बीआरएस नेता कविता की याचिका पर सीबीआई से रुख स्पष्ट करने को कहा

आबकारी नीतिः अदालत ने बीआरएस नेता कविता की याचिका पर सीबीआई से रुख स्पष्ट करने को कहा

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  • Publish Date - May 16, 2024 / 03:30 PM IST,
    Updated On - May 16, 2024 / 03:30 PM IST

नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 24 मई के लिए निर्धारित कर दी। इसी दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन के मामले में जमानत को लेकर कविता द्वारा दाखिल एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होनी है।

उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और एक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ कविता की एक अन्य याचिका पर भी सीबीआई से जवाब मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने एजेंसी को कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी थी।

कविता कथित घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियों द्वारा दर्ज मुकदमों में न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत में कविता का पक्ष उनके वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और नीतेश राणा ने रखा।

ईडी के मामले में कविता की जमानत याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसके लिए भी एजेंसी को जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

कविता ने अधीनस्थ न्यायालय के छह मई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ धन शोधन के मामले में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में थीं। सीबीआई ने उन्हें यहां तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

भाषा जितेंद्र पवनेश

पवनेश