गैर लाभकारी संगठनों के समाप्त हो रहे एफसीआरए लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई |

गैर लाभकारी संगठनों के समाप्त हो रहे एफसीआरए लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई

गैर लाभकारी संगठनों के समाप्त हो रहे एफसीआरए लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:15 PM IST, Published Date : June 22, 2022/9:21 pm IST

नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-लाभकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मंत्रालय का यह फैसला उन एनजीओ के लिए प्रभावी है जिनका लाइसेंस खत्म होने वाला है या जिन्होंने उसके नवीनीकरण की अर्जी दी है।

हालांकि, गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में स्पष्ट किया कि जिन एनजीओ के लाइसेंस नवीनीकरण की अर्जी रद्द कर दी गई है, वे विदेशों से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

गौरतलब है कि विदेशों से धन प्राप्त करने के इच्छुक सभी एनजीओ के लिए ‘विदेशी दान (नियमन) कानून, 2010’ के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता को 30 जून, 2022 तक बढ़ाया गया था या जिनके नवीनीकरण की अर्जी लंबित है उन्हें 30 सितंबर तक या उनकी नवीनीकरण अर्जी का निपटारा होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले पांच साल में कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में करीब 1900 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया गया है। दिसंबर, 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में 22,762 एफसीआरए पंजीकरण वाले संगठन हैं।

भाषा अर्पणा पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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