शाह की तस्वीर साझा करने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे फिल्मकार अविनाश दास |

शाह की तस्वीर साझा करने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे फिल्मकार अविनाश दास

शाह की तस्वीर साझा करने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे फिल्मकार अविनाश दास

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:51 PM IST, Published Date : June 22, 2022/8:57 pm IST

अहमदाबाद, 22 जून (भाषा) फिल्म निर्माता अविनाश दास ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर साझा करने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

एक स्थानीय सत्र अदालत द्वारा अहमदाबाद शहर की अपराध शाखा द्वारा आईपीसी की धारा 469 (जालसाजी) और राष्ट्रीय सम्मान मानहानि निरोधक अधिनियम तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी से संबंधित उनकी अग्रिम जमानत खारिज किये जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया है।

यह मामला बुधवार को न्यायमूर्ति निखि एस करील की अदालत में सुनवाई के लिए आया था और इसे 27 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

प्राथमिकी के अनुसार, फोटो के कैप्शन में दास ने दावा किया था कि तस्वीर सिंघल की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ली गई थी, जबकि यह वास्तव में 2017 में ली गई थी।

फिल्म निर्माता पर तिरंगा पहने एक महिला की अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर साझा करके राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने के लिए भी मामला दर्ज किया गया था।

इस माह की शुरुआत में सत्र अदालत ने दास की जमानत याचिका यह जानने के बाद खारिज कर दी थी कि फिल्मनिर्माता ने जान-बूझकर यह दावा किया था कि झारखंड से गिरफ्तार भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल के साथ शाह की तस्वीर गिरफ्तारी से ठीक पहले की है। अदालत ने कहा था कि ऐसा गृहमंत्री की छवि खराब करने के लिए किया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज में लिपटी एक महिला की तस्वीर दास की ‘मानसिक विकृति’ को दर्शाती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘एक फिल्म निर्माता के रूप में देश की गरिमा बनाए रखना और राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ भारत के गृहमंत्री को सम्मान देना उनका प्रमुख कर्तव्य है।’’

भाषा

सुरेश उमा

उमा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)