कुल्हाड़ी से पत्नी और सास की हत्या करने की कोशिश के मामले में पांच साल कारावास की सजा बरकरार |

कुल्हाड़ी से पत्नी और सास की हत्या करने की कोशिश के मामले में पांच साल कारावास की सजा बरकरार

कुल्हाड़ी से पत्नी और सास की हत्या करने की कोशिश के मामले में पांच साल कारावास की सजा बरकरार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:34 PM IST, Published Date : January 14, 2022/7:53 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और सास पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या की कोशिश के मामले में सुनाई गयी पांच साल कारावास की सजा को कायम रखा।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दर्ज मामले में दोषी ठहराये जाने के फैसले के खिलाफ व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि घटना में इस्तेमाल हथियार, चोट की प्रकृति और दोनों घायल पीड़ितों के बयान को देखते हुए अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में सफल रहा है।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि अपीलकर्ता के दोषसिद्धि के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता। उन्होंने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा में से उस अवधि को कम करने से भी इनकार कर दिया जितने दिन वह जेल में रह चुका है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलकर्ता अपनी पत्नी और सास के साथ उनके घर में रहता था और एक शाम वह नशे की हालत में घर पहुंचा और कुल्हाड़ी से उसने दोनों महिलाओं पर हमला कर दिया जिससे सास को गंभीर चोट आई जबकि पत्नी को सामान्य चोट आई।

भाषा वैभव माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)