दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये गये

दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किये गये

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  • Publish Date - June 14, 2024 / 08:46 PM IST,
    Updated On - June 14, 2024 / 08:46 PM IST

नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद को दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

आनंद अप्रैल में आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो गए थे।

गोयल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जून की तारीख दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी नोटिस में उन्हें 11 जून को उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। उन्हें 14 जून को उपस्थित होने का एक और मौका दिया गया था, लेकिन वे नहीं आए। दिल्ली विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है।’’

आनंद को विधानसभा द्वारा 31 मई को दलबदल विरोधी कानून के तहत नोटिस दिया गया था और 10 जून को शाम पांच बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था।

आनंद को की गई कॉल और संदेश का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पहले ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा था कि वह इस मामले में कानूनी परामर्श लेंगे।

वह 2020 के चुनाव में पटेल नगर (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। आनंद ने पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और दलित नेताओं और स्वयंसेवियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव