बीरभूम से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन खारिज होने के बाद न्यायालय पहुंचे पूर्व आईपीएस अधिकारी

बीरभूम से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन खारिज होने के बाद न्यायालय पहुंचे पूर्व आईपीएस अधिकारी

  •  
  • Publish Date - April 29, 2024 / 11:58 AM IST,
    Updated On - April 29, 2024 / 11:58 AM IST

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर की, उनका नामांकन पत्र निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी धर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के बीरभूम संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने धर की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता निधीश गुप्ता की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि सोमवार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है।

जब वरिष्ठ वकील ने कहा कि याचिका पर आज ही सुनवाई करने की जरूरत है तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं ईमेल (तत्काल सुनवाई के अनुरोध वाला) देखूंगा।’’

भाजपा प्रत्याशी के रूप में धर का नामांकन पत्र इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि वह ‘नो ड्यूज’ प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।

उन्होंने हाल ही में आईपीएस अधिकारी के रूप में इस्तीफा दिया था।

बीरभूम लोकसभा सीट के लिए मतदान 13 मई को होगा।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा