उपहार अग्निकांड: पुलिस को साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में दोषियों की आय सत्यापित कराने का निर्देश |

उपहार अग्निकांड: पुलिस को साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में दोषियों की आय सत्यापित कराने का निर्देश

उपहार अग्निकांड: पुलिस को साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में दोषियों की आय सत्यापित कराने का निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:00 PM IST, Published Date : October 22, 2021/9:29 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़े साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में रियल स्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल के आय प्रमाण को 25 अक्टूबर तक सत्यापित कराने का शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी।

अदालत ने इस महीने की शुरूआत में इन दोनों व अन्य को दोषी करार देते हुए मृतकों और उनके परिजनों के लिए मुआजवा तय करने को लेकर सुशील और गोपाल के आय के बारे में जानकारी मांगी थी।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने आठ अक्टूबर को अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य–पी पी बत्रा तथा अनूप सिंह– को भी मामले में दोषी करार दिया था।

अदालत ने शुक्रवार को निर्देश जारी किया। इससे पहले, मामले के जांच अधिकारी (आईओ) ने दलील दी कि उन्होंने दोषियों द्वारा सौंपे गये पिछले तीन साल के आय के प्रमाण के सत्यापन के लिए आयकर विभाग से संपर्क किया, लेकिन सत्यापन रिपोर्ट मुहैया नहीं कराई गई।

न्यायाधीश ने कहा कि आईओ को इस उद्देश्य के लिए वार्ड/सर्कल के संबद्ध उपायुक्त से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही, उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप यह एक समयबद्ध विषय है और सत्यापन शीघ्रता से किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि आदेश की प्रति उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार को अनुपालन के लिए उपलब्ध कराई जाए तथा 25 अक्टूबर दोपहर दो बजे तक सत्यापन रिपोर्ट दाखिल की जाए।

न्यायाधीश ने इससे पहले कहा था कि मुआवजे की राशि पर फैसला हो जाने के बाद सजा की अवधि पर दलीलें सुनी जाएंगी।

दोषियों को अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है।

भाषा

सुभाष दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)