गोवा सरकार ने नाइट क्लब, बार के लिए एसओपी तैयार करने को लेकर समिति गठित की

गोवा सरकार ने नाइट क्लब, बार के लिए एसओपी तैयार करने को लेकर समिति गठित की

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  • Publish Date - December 9, 2025 / 07:26 PM IST,
    Updated On - December 9, 2025 / 07:26 PM IST

पणजी, नौ दिसंबर (भाषा) गोवा सरकार ने मंगलवार को नाइट क्लब, बार, रेस्तरां और पर्यटन प्रतिष्ठानों को विभिन्न लाइसेंस देने और एक व्यापक सुरक्षा ऑडिट करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।

उत्तर गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में शनिवार रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि नाइट क्लब के प्रबंधन द्वारा कई उल्लंघन किए गए थे, जिनके पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी नहीं था।

पांच सदस्यीय समिति प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, अनुमोदन और सुरक्षा मानदंडों का मूल्यांकन करेगी, जिनमें अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र, संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र, विद्युत सुरक्षा और अन्य आवश्यक शर्तें शामिल हैं। इसे एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

अवर सचिव (गृह) मंथन नाइक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘यह समिति महत्वपूर्ण सुरक्षा बुनियादी ढांचे, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण उपायों और निकासी योजनाओं की भी सिफारिश करेगी, जिनका प्रतिष्ठानों द्वारा पालन किया जाएगा।’’

आयुक्त-सह-सचिव (राजस्व) संदीप जैक्स इस समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें पुलिस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव प्रणब भट्ट, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता संदीप चोडनकर और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उप निदेशक राजेंद्र हल्दांकर शामिल हैं।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप