गोवा सरकार ने कोविड रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया

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गोवा सरकार ने कोविड रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया

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  • Publish Date - May 16, 2021 / 12:55 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

पणजी, 16 मई (भाषा) गोवा सरकार ने कोविड-19 रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लेने के लिए रविवार को आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया है कि सरकार द्वारा नामित अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप इन अस्पतालों में 50 प्रतिशत बिस्तरों पर कोविड रोगियों को भर्ती किया जाएगा और राज्य सरकार संचालित बीमा योजना के लाभार्थियों के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 65 के तहत राज्य कार्यकारी समिति के सचिव संजय कुमार द्वारा जारी यह आदेश एक महीने के लिए लागू होगा।

नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा था कि राज्य सरकार कोविड रोगियों के उपचार से जुड़े गोवा के सभी 21 निजी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने का काम 17 मई से अपने हाथ में लेगी।

उन्होंने कहा था कि इस कदम से गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जैसे चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर भार कम होगा।

कुमार ने आदेश में कहा कि सक्षम प्राधिकार ने कोविड रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 65 के तहत आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के लिए या अगले आदेश तक निजी अस्पतालों का अधिकार अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है।

इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार संचालित बीमा योजना के लाभार्थियों के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान इन अस्पतालों को सरकार द्वारा किया जाएगा।

आदेश के अनुसार मौजूदा अस्पताल प्रबंधन अस्पतालों तथा इनकी सेवाओं के संचालन का काम जारी रखेंगे।

भाषा

नेत्रपाल नरेश

नरेश