ओबीसी आरक्षण संबंधी अदालती फैसले के बाद गोवा सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कानूनी राय लेगी

ओबीसी आरक्षण संबंधी अदालती फैसले के बाद गोवा सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कानूनी राय लेगी

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  • Publish Date - May 16, 2022 / 05:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

पणजी, 16 मई (भाषा) स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण संबंधी उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के मद्देनजर गोवा सरकार पंचायत चुनाव कराने को लेकर महाधिवक्ता से कानूनी राय लेगी। राज्य के पंचायत मंत्री मौविन गोडिन्हो ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इन पंचायतों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त होने जा रहा है और राज्य सरकार जल्द चुनाव कराए जाने की इच्छुक है।

उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को व्यवस्था दी थी कि 2010 के संविधान पीठ के फैसले में जिस तिहरी जांच की औपचारिकता का जिक्र किया गया है, उसे जब तक पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता।

मंत्री गोडिन्हो ने कहा, ”राज्य के महाधिवक्ता देवीदास पंगम से कानूनी राय लेने के बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। 10 मई के शीर्ष अदालत के आदेश में कहा गया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटों की पहचान राज्य ओबीसी आयोग को करनी होगी।”

भाषा

शफीक मनीषा

मनीषा