अब इन नियमों के अनुसार ही होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर, गड़बड़ी के लिए शिक्षा अधिकारी होंगे जिम्मेदार, यहां सरकार ने जारी किया तबादला नीति

अब इन नियमों के अनुसार ही होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर : Government issued new rule for transfer of teachers in Uttar Pradesh

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  • Publish Date - July 28, 2022 / 05:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

लखनऊः  New rule for transfer of teachers उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन विभाग सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी कर दी है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के शिक्षकों का जिलों के अंदर तबादला / समायोजन ऑनलाइन किया जाएगा। समायोजन के लिए अध्यापकों को 25 स्कूलों का विकल्प देना होगा। इसके अलावा किसी भी आवश्यकता वाले स्कूल से शिक्षकों का स्थानांतरण या समायोजन नहीं होगा। वहीं तबादले में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

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New rule for transfer of teachers उत्तर प्रदेश के परिषदीय अध्यापकों का जिले के अंदर स्थानांतरण व समायोजन आनलाइन होगा। तबादला नीति के मुताबिक निशुल्क एवं अन‍िवार्य बाल श‍िक्षा का अध‍िकार अध‍िनियम 2009 के मानकों के आधार पर अध‍िक टीचर्स संख्या वाले स्कूल और अध्यापक की जरूरत वाले विद्यालय मानव संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिह्न‍ित किया जाएगा। अध्यापक की जरूरत वाले विद्यालय का चिह्न‍ित श‍िक्षक विहीन, एकल श‍िक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां से अध‍िक टीचर्स हैं। लेकिन निशुल्क एवं बाल श‍िक्षा कानून के मानकों के अनुसार रिक्त‍ियां हैं।

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दूसरे चरण में विभाग करेगा समायोजन

इस चरण के बाद दूसरे चरण में सरप्लस शिक्षकों वाले स्कूलों से शिक्षकों का समायोजन विभाग अपने स्तर से आवश्यकता वाले स्कूलों में करेगा। स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या अवरोही क्रम में बनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक विहीन स्कूलों में तीन शिक्षक, एकल शिक्षक वाले स्कूलों में दो और बाकी स्कूलों में मानकों के मुताबिक शिक्षक तैनात किए जाएंगे। यदि उस ब्लॉक में रिक्ति नहीं है तो सरप्लस शिक्षक और अन्य ब्लॉक में भेजा जा सकता है। सरप्लस शिक्षकों को उनके वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा और उन्हें क्रमश: शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक आदि स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।