पोरबंदर, आठ नवंबर (भाषा) गुजरात पुलिस ने तटीय इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में भारतीय मछुआरे की मौत के सिलसिले में ‘पाकिस्तान नौवहन सुरक्षा एजेंसी’ (पीएमएसए) के 10 कर्मियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में अरब सागर में पीएमएसए के कर्मियों ने मछली पकड़ने वाली एक नौका पर शनिवार को गोली चला दी थी जिसमें चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गयी और अन्य एक घायल हो गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीएमएसए के 10 कर्मियों के खिलाफ पोरबंदर जिले के नवी बंदर पुलिस थाने में रविवार रात भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 114 के अलावा शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
गौरतलब है कि पोरबंदर जिले की पुलिस का क्षेत्राधिकार गुजरात तट से 12 समुद्री मील से अधिक है।
प्राथमिकी के अनुसार 10 अज्ञात पीएमएसए कर्मियों पर शनिवार शाम करीब चार बजे मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नाव ‘जलपरी’ पर गोलीबारी करने का आरोप है, जिसमें महाराष्ट्र के पालघर जिले के मछुआरे श्रीधर रमेश चमरे (32) की मौत हो गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक दो नावों पर पीएमएसए के पांच-पांच कर्मी सवार थे।
गोलीबारी की इस घटना में दिलीप सोलंकी (34) नामक एक अन्य मछुआरा घायल हो गया। दिलीप दीव का रहने वाला है। उसका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के ओखा तटीय शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मछली पकड़ने वाली नाव पर चालक दल के सात सदस्य थे।
इस बीच, दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारत ने पीएमएसए द्वारा अकारण की गयी गोलीबारी को गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौका ‘जलपरी’ 25 अक्टूबर को सात मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के अभियान पर ओखा से रवाना हुई थी। नौका पर महाराष्ट्र के दो, गुजरात के चार, और दीव (केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव) से एक मछुआरा सवार था।
भाषा
रवि कांत शाहिद
शाहिद
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