हरिद्वार धर्म संसद मामला: न्यायालय ने त्यागी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई |

हरिद्वार धर्म संसद मामला: न्यायालय ने त्यागी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई

हरिद्वार धर्म संसद मामला: न्यायालय ने त्यागी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : August 17, 2022/9:40 pm IST

नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बुधवार को बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने त्यागी की अंतरिम जमानत की अवधि 22 अगस्त तक बढ़ा दी।

पीठ ने कहा, ‘‘अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।’’

उच्चतम न्यायालय ने 17 मई को त्यागी को स्वास्थ्य आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। पीठ ने त्यागी को नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं देने का और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं करने का वादा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। त्यागी का नाम पहले वसीम रिजवी था।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस साल मार्च में त्यागी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

हरिद्वार कोतवाली के अंतर्गत ज्वालापुर के निवासी नदीम अली द्वारा दो जनवरी 2022 को की गई शिकायत के आधार पर त्यागी तथा अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अली ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पिछले साल 17 से 19 दिसंबर तक हिंदू संतों द्वारा हरिद्वार में धर्म संसद या धार्मिक संसद का आयोजन किया गया और इसकी आड़ में वहां आए लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया।

शिकायत में दावा किया गया था कि पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि ये भड़काऊ बयान बाद में सोशल मीडिया पर देखे गये।

अली ने आरोप लगाया था कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानंद और अन्य लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला।

प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि प्रबोधानंद गिरि ने हरिद्वार की मस्जिदों में रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने का प्रयास किया।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव

 

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