चंडीगढ़, 24 जनवरी (भाषा) हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले मंगलवार को राज्य में कैदियों को सजा में 30 से 90 दिनों की विशेष छूट दी।
जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जिन दोषियों को उम्रकैद सहित 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन की छूट दी गई है और पांच साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम की सजा पाने वालों को 60 दिन की छूट दी गई है।
एक अधिकारिक विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया है कि इसी तरह, जिन दोषियों को पांच साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिनों की छूट दी गई है।
उन्होंने कहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे के अपहरण और हत्या, हत्या के साथ बलात्कार, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, डकैती या लूटपाट, अपहरण और फिरौती, तेजाब हमले, व्यक्ति की तस्करी, करेंसी नोटों की जालसाजी के लिए सजायाफ्ता कैदियों का मामला (एफआईसीएन), मादक पदार्थों के मामले, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1987, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, विदेशी अधिनियम 1948 और पासपोर्ट के अधिनियम 1967 सहित अन्य अपराधों के लिए दोषी कैदियों को छूट नहीं दी जाएगी।
भाषा जितेंद्र नरेश
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