उच्च न्यायालय ने आप के निलंबित सदस्यों को ईडीएमसी की बैठक में भाग लेने की अनुमति दी |

उच्च न्यायालय ने आप के निलंबित सदस्यों को ईडीएमसी की बैठक में भाग लेने की अनुमति दी

उच्च न्यायालय ने आप के निलंबित सदस्यों को ईडीएमसी की बैठक में भाग लेने की अनुमति दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : October 8, 2021/5:23 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) की विशेष बैठक में भाग लेने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के 17 सदस्यों को शुक्रवार को अनुमति दे दी। इन सदस्यों को सदन में कथित रूप से हंगामा करने के लिए पिछले महीने निलंबित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था सदस्यों के सदन में मर्यादा बनाए रखने के अधीन है और निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडीएमसी से जवाब मांगा।

याचिका पर नोटिस जारी कर पूर्वी दिल्ली के महापौर से जवाब मांगा है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि ईडीएमसी निलंबन आदेश का बचाव करने में सफल होती है, तो बैठक में निलंबित सदस्यों की उपस्थिति के संबंध में उचित आदेश पारित किया जाएगा।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘“यह निर्देश दिया जाता है कि एक अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं को आज प्रतिवादी के विशेष सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए। हालांकि यह याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस वादे के अधीन होगा कि वे सदन की मर्यादा को बनाए रखेंगे।’’

गौरतलब है कि 15 सितंबर को, पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने सदन में कथित कदाचार के लिए ईडीएमसी के आप के 17 सदस्यों को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और वकील अनुपम श्रीवास्तव ने किया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि निलंबन का आदेश अवैध और कानून के विपरीत था।

मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

भाषा देवेंद्र माधव

माधव

 

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