उच्च न्यायालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में एक छात्र को जमानत दी |

उच्च न्यायालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में एक छात्र को जमानत दी

उच्च न्यायालय ने ‘हिट एंड रन’ मामले में एक छात्र को जमानत दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : May 16, 2022/8:13 pm IST

नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी कार से कथित तौर पर टक्कर मारने और उसे वाहन के बोनट पर घसीटने के आरोपी एक छात्र को जमानत दे दी है।

आरोपी 19 वर्षीय कानून का छात्र है और फरवरी में ग्रेटर कैलाश में अपनी कार से एक व्यक्ति को कथित तौर पर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया था।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि इस दुर्घटना के समय युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसके साथ उसके पिता भी थे।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि आरोपी तेज गति से कार चला रहा था, जो यह दर्शाता है कि वह वाहन चलाने में अच्छी तरह से अभ्यस्त था, हालांकि कानून के अनुसार ऐसा नहीं था क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था।’’

न्यायालय ने कहा, ‘‘तथ्य यह भी है कि याचिकाकर्ता (युवक) ने 14-15 गज की दूरी से संकेत मिलने के बाद भी कार नहीं रोकी और घायल व्यक्ति को बोनट से घसीटता हुआ लगभग 100 मीटर आगे चला गया, लेकिन इससे ऐसा कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि व्यक्ति को मारने का इरादा था।’’

न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर, मामले को केवल प्रथम दृष्टया जमानत देने या अस्वीकार करने के लिए देखा जाना चाहिए।

अदालत ने उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दी।

पुलिस के अनुसार यह घटना दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आठ फरवरी को हुई थी। पुलिस ने बताया कि उसे ग्रेटर कैलाश -1 के पास ‘हिट एंड रन’ की घटना की सूचना मिली थी, जहां एक युवक ने 37 वर्षीय एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी और व्यक्ति को अपनी कार के बोनट पर घसीटता हुआ ले गया था। इस घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था।

पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति शहर का एक व्यवसायी था और यहां मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उसका इलाज किया गया।

उच्च न्यायालय ने अपने जमानत आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता लगभग दो महीने से जेल में बंद है और जांच पूरी हो चुकी है, उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश

 

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