मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के मामले की सुनवाई विधानसभा में फिर से शुरू होगी: प. बंगाल विधानसभाध्यक्ष

मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने के मामले की सुनवाई विधानसभा में फिर से शुरू होगी: प. बंगाल विधानसभाध्यक्ष

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  • Publish Date - April 19, 2022 / 12:08 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

कोलकाता, 18 अप्रैल (भाषा) मुकुल रॉय को एक विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने से संबंधित सुनवाई पश्चिम बंगाल विधानसभा में फिर से शुरू होगी। यह बात विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने सोमवार को कही जिन्होंने पहले इसे लेकर एक याचिका खारिज कर दी थी।

विधानसभा सूत्रों ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इस शुक्रवार से शुरू होने की संभावना है। बनर्जी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘माननीय अदालत ने एक अनुस्मारक भेजा है। मैं इसे कानूनी रूप से देखूंगा। मैं दोनों पक्षों को बुलाऊंगा और सुनवाई करूंगा।’’

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज करने के विधानसभाध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया था। उक्त याचिका में अधिकारी ने टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को दलबदल के आधार पर सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय भाजपा के टिकट पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जून 2021 में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

भाषा अमित वैभव

वैभव