नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों द्वारा लिए गए मातृत्व या किसी अन्य अवकाश को उनके कार्य दिवसों के रूप में नहीं गिना जाएगा। इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए कार्य दिवसों की गणना के संबंध में विभिन्न मंचों पर उठाए गए प्रश्नों के जवाब में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
डीओई के आदेश में कहा गया है, ”यदि कोई अतिथि शिक्षक मातृत्व अवकाश या किसी अन्य प्रकार की छुट्टी पर है, तो ऐसे अवकाश को उनके कार्य दिवसों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।”
आदेश में कहा गया है, ”यदि कोई अतिथि शिक्षक किसी भी प्रकार की आधिकारिक सरकारी ड्यूटी जैसे चुनाव ड्यूटी, बीएलओ ड्यूटी, कोविड ड्यूटी आदि पर है, तो इन दिनों को उनके कार्य दिवसों में गिना जाएगा।”
विभाग ने कहा कि अगर गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान किसी अतिथि शिक्षक को उनके स्कूलों के प्रमुखों द्वारा किसी आधिकारिक ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, तो उन दिनों को भी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में शामिल किया जाएगा।
भाषा जोहेब नरेश
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