How many Indians leave India every year?: लगभग 9 लाख लोगों ने छोड़ दी भारत की नागरिकता, मोदी सरकार ने राज्यसभा में पेश किए आंकड़े, जानिए हर साल कितने लोग छोड़ रहे देश
How many Indians leave India every year?: लगभग 9 लाख लोगों ने छोड़ दी भारत की नागरिकता, मोदी सरकार ने राज्यसभा में पेश किए आंकड़े, जानिए हर साल कितने लोग छोड़ रहे देश
How many Indians leave India every year?: लगभग 9 लाख लोगों ने छोड़ दी भारत की नागरिकता / Image Source: Sansad TV
- 2024 में 2.06 लाख लोगों ने छोड़ी नागरिकता
- 2022 रहा सबसे ज्यादा नागरिकता त्यागने वाला वर्ष
- 6 साल में कुल 10 लाख से ज्यादा भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता
नई दिल्ली: How many Indians leave India every year? भारतीयों का देश से मोहभंग और विदेश प्रेम बढ़ते जा रहा है। जी हां ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने गुरुवार को भारत छोड़कर जाने वाले वाले नागरिकों का आंकड़ा पेश किया। विदेश मंत्रालय ने सदन के पटल पर जवाब पेश करते हुए बताया पिछले एक साल यानि साल 2024 में दो लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है। हालांकि ये आंकड़े साल 2023 के बराबर ही है।
How many Indians leave India every year? सदन में विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या उसे इस बात की जानकारी है कि भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? 2024 में 2,06,378 भारतीयों ने नागरिकता त्यागी, 2023 और 2022 में दर्ज आंकड़ों से यह थोड़ा कम है। इसका मतलब है, 22-23 के आंकड़ों के मुकाबले 2024 में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन 2021, 2020 और 2019 की तुलना में यह ज्यादा है। सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह भारतीय नागरिकता छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार करने से पहले पूरी तरह जांच करती है, इस सवाल के जवाब में, उसने नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया क्या है यह बताया है।
वहीं, इस सवाल का जवाब देते हुए राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में पिछले पांच साल में भारत की नागरिकता छोड़ने वालों का आंकड़ा पेश किया:-
| वर्ष (Year) | संख्या (Count) |
| 2024 | 2,06,378 |
| 2023 | 2,16,219 |
| 2022 | 2,25,620 |
| 2021 | 1,63,370 |
| 2020 | 85,256 |
क्या है नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया?
भारतीय नागरिकता का परित्याग करने के लिए आवेदक को https://www.indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित सक्षम प्राधिकारी, जिला कलेक्टर (भारत में) या भारतीय मिशन/केंद्र में कोंसली अधिकारी (भारत के बाहर), जैसा भी मामला हो, मूल पासपोर्ट और अन्य विवरणों को सत्यापित करेगा। सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में उल्लिखित सभी विवरण सही हैं, अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं और भारत सरकार के सभी हितधारक एजेंसियों/विभागों को उनके इनपुट/टिप्पणियों के लिए 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा की गई घोषणा के विवरण की सत्यता के विषय में संतुष्ट होने के बाद और यदि किसी भी एजेंसी/विभाग की कोई प्रतिकूल टिप्पणी/रिपोर्ट नहीं है, तो पावती के 30 दिनों के बाद ऑनलाइन मॉड्यूल में परित्याग प्रमाण पत्र को स्वीकृति देगा।

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