हैदराबाद की अदालत ने पिता की हत्या के मामले में भाई-बहन को मृत्युदंड सुनाया

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हैदराबाद की अदालत ने पिता की हत्या के मामले में भाई-बहन को मृत्युदंड सुनाया

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  • Publish Date - June 9, 2026 / 01:12 AM IST,
    Updated On - June 9, 2026 / 01:12 AM IST

हैदराबाद, आठ जून (भाषा) हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने 2019 में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की हत्या के मामले में सोमवार को उसके बेटे और बेटी को मृत्युदंड सुनाया, जबकि उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा दी।

आरोप है कि 70 वर्षीय व्यक्ति की हत्या उसके परिवार के सदस्यों ने पेंशन लाभ हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने उनके भोजन में जहर मिलाकर उन्हें खिलाया और बाद में शव के कई टुकड़े करके उसे घर में बाल्टियों में भरकर रख दिया, क्योंकि उसे ठिकाने नहीं लगा पा रहे थे।

मल्काजगिरि स्थित प्रधान जिला न्यायाधीश न्यायालय ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और मृतक के बेटे (47) और बेटी (36) को मौत की सजा सुनाई, जबकि उसकी पत्नी (65) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिस व्यक्ति की हत्या की गई वह 2000 तक मालगाड़ी चालक के रूप में कार्यरत था और उसने चिकित्सा कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।

तीनों आरोपियों ने उसकी पेंशन और घर पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची।

हालांकि, घर से दुर्गंध आने के बाद 18 अगस्त, 2019 को कुछ स्थानीय निवासियों ने संदेह होने पर घर में प्रवेश किया तो उन्हें वहां मानव अवशेष मिले। बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

तीनों आरोपियों को 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

भाषा संतोष सिम्मी

सिम्मी

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