दुकानदार को पीटने के आरोपी पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश |

दुकानदार को पीटने के आरोपी पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

दुकानदार को पीटने के आरोपी पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : August 4, 2021/8:41 pm IST

सूरत, चार अगस्त (भाषा) गुजरात में सूरत की एक अदालत ने एक रेहड़ी वाले को परेशान करने का विरोध करने पर एक दुकानदार को कथित रूप से पीटने और उसे जबरन थाने ले जाने के आरोप में पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आरआर बारिया की अदालत ने सहायक पुलिस आयुक्त (ए डिवीजन) को शहर के कपोदरा थाने के पांच कर्मियों के खिलाफ गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, दंगा करने, गंभीर चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रास्ता रोकने से संबधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को 60 दिनों में जांच पूरी करने और इसकी प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करने का भी निर्देश दिया गया है।

शिकायतकर्ता शेलूभाई गोहिल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उनके बेटे नरदीप सिंह गोहिल को 16 जुलाई की रात को पांच पुलिसकर्मी सूरत शहर के एक थाने ले गए और वहां उसे डंडों से पीटा गया था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके बेटे ने दुकान से घर लौटते समय पुलिस कर्मियों को एक रेहड़ी वाले को परेशान न करने को कहा जिससे वे नाराज़ हो गए।

भाषा

नोमान नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)