ईरानी विद्यार्थी को है तरण ताल का इस्तेमाल करने का पूरा हक: केरल मानवाधिकार आयोग

ईरानी विद्यार्थी को है तरण ताल का इस्तेमाल करने का पूरा हक: केरल मानवाधिकार आयोग

ईरानी विद्यार्थी को है तरण ताल का इस्तेमाल करने का पूरा हक: केरल मानवाधिकार आयोग
Modified Date: April 23, 2026 / 08:48 pm IST
Published Date: April 23, 2026 8:48 pm IST

तिरुवनंतपुरम, 23 अप्रैल (भाषा) केरल मानवाधिकार आयोग ने व्यवस्था दी है कि केरल विश्वविद्यालय के एक ईरानी विद्यार्थी को कारियावट्टम परिसर में स्थित तरण ताल का उपयोग करने का कानूनी अधिकार है ।

इसी के साथ, आयोग ने खेल एवं युवा मामलों के विभाग को आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने छात्रा और तैराक सारा मूसावी की शिकायत पर विचार करते हुए यह आदेश जारी किया।

शिकायत में मूसावी ने आरोप लगाया कि उसे स्वीमिंग पुल में जाने से रोका गया और वहां मौजूद कर्मचारियों ने उस पर नस्लवादी टिप्पणियां कीं। कर्मचारियों ने कथित तौर पर कहा कि इस तरण ताल का उपयोग केवल भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं।

आयोग ने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता के स्वीमिंग पुल का उपयोग करते समय कर्मचारी हस्तक्षेप न करें।

उसने तिरुवनंतपुरम के पुलिस आयुक्त को काझक्कूट्टम के सहायक आयुक्त और थाना प्रभारी से रिपोर्ट प्रस्तुत करने या आयोग के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने के लिए स्पष्टीकरण मांगने और उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया।

भाषा

राजकुमार माधव

माधव


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