आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को अदालत में पेश होने के निर्देश |

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को अदालत में पेश होने के निर्देश

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को अदालत में पेश होने के निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : September 28, 2022/1:03 pm IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को उनकी जमानत को रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

यादव के वकील को जवाब के लिए समय देते हुए विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने राजद नेता को 18 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

इससे पहले अदालत ने जांच एजेंसी की अर्जी पर यादव को 17 सितंबर को एक नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था।

अदालत ने यादव को अक्तूबर 2018 में जमानत दी थी। यह जमानत उन्हें आईआरसीटीसी के दो होटलों को एक निजी फर्म को परिचालन अनुबंध देने के मामले में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में यादव के नाम जारी सम्मन पर उनके अदालत में पेश होने के बाद प्रदान की गयी।

भाषा माधव प्रशांत

प्रशांत

 

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