जेल में मृत कैदी के सह-आरोपियों को पर्याप्त सुरक्षा दे जेल प्रशासन : अदालत |

जेल में मृत कैदी के सह-आरोपियों को पर्याप्त सुरक्षा दे जेल प्रशासन : अदालत

जेल में मृत कैदी के सह-आरोपियों को पर्याप्त सुरक्षा दे जेल प्रशासन : अदालत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:49 PM IST, Published Date : January 27, 2022/8:45 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को जेल अधिकारियों से कहा कि विचाराधीन कैदी अंकित गुज्जर के सह-आरोपियों को न्यायिक हिरासत में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं। गुज्जर पिछले वर्ष जेल परिसर के अंदर मृत पाया गया था।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने दिल्ली पुलिस से भी कहा कि याचिकाकर्ता सह-आरोपी की पत्नी को भी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही निर्देश दिया कि उनकी याचिका को चार मार्च को गुज्जर की हिरासत में मौत से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए बशर्ते मुख्य न्यायाधीश का इस संबंध में आदेश हो। याचिका में निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि जेल अधिकारियों को उन्हें ‘‘धमकी देने/दबाव बनाने/जख्मी करने/उगाही करने’’ से रोका जाए।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील महमूद प्राचा ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता कैदियों से कुछ जेल अधकारी उगाही कर रहे हैं जो उन्हें अंकित गुज्जर जैसा ही हाल करने की धमकी दे रहे हैं।

गुज्जर (29) पिछले वर्ष चार अगस्त को तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी में मृत पाया गया था।

वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है कि वे गुज्जर के परिवार पर उसकी हत्या एवं उससे धन उगाही की शिकायतों को वापस लेने का दबाव बनाएं।

सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सीबीआई के वकील ने कहा कि गुज्जर की मौत और उगाही के आरोपों की जांच जारी है।

भाषा नीरज नीरज नरेश

नरेश

 

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