जम्मू/श्रीनगर छह अप्रैल (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर और डोडा समेत कई जिलों में आपराधिक गतिविधियों, राष्ट्रविरोधी और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों व बाजार संघों को 14 दिनों की अवधि के भीतर क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।
बांदीपोरा, श्रीनगर, डोडा, अनंतनाग, बडगाम और जम्मू के जिलाधिकारियों द्वारा मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। यह आदेश 60 दिनों तक लागू रहेंगे, हालांकि इन्हें इससे पहले संशोधित किया जा सकता है या अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न जिला प्रशासन ने अपने आदेश में आम लोगों से कहा कि सीसीटीवी पर कोई संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें।
डोडा के जिलाधिकारी विकास शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि यह संस्थानों और मंदिरों के प्रवेश और निकास बिंदुओं के पहुंच क्षेत्रों तथा पार्किंग स्थल के प्रवेश और निकास बिंदुओं को 40 मीटर की दूरी तक कवर करें।
जिलाधिकारी की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक हाल के समय में देशद्रोही और विध्वंसक तत्वों द्वारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किए जाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसके मद्देनजर मौजूदा खतरे को देखते हुए लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तकनीकों के उपयोग सहित कई उपायों की आवश्यकता है।
जिलाधिकारी विकास शर्मा ने कहा कि अपराधियों, असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों को अपराध करने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
श्रीनगर के उपायुक्त एजाज असद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बैंक/ एटीएम, आभूषण की दुकानें, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल, सिनेमा हॉल, शराब और बीयर की दुकानें, खाद्य पदार्थों के स्थलों, तैयार कपड़ों की दुकानों, शोरूम के अलावा कई बैंकिंग और वित्तीय/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
इसके अलावा बाजारों, शैक्षणिक संस्थान, पूजा स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे के अस्पताल और कार्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
भाषा रवि कांत पवनेश
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