मंगलुरु (कर्नाटक), 23 मई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हरीश पूंजा अपने खिलाफ दर्ज दो मुकदमों में पूछताछ के लिए दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्थांगडी थाने में पेश हुए। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों के मुताबिक, पूंजा को थाने से ही जमानत दे दी गयी।
पुलिस ने पूछताछ के लिए बुधवार शाम को भाजपा नेता को समन जारी किया था।
भाजपा विधायक के खिलाफ पहला मुकदमा अवैध उत्खनन के लिए गिरफ्तार किये गये पार्टी के एक कार्यकर्ता को रिहा करने के लिए पुलिस पर कथित रूप से दबाव बनाने के लिए दर्ज किया गया था जबकि दूसरा मुकदमा पहले मामले के विरोध में तालुका कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने से जुड़ा है।
पूंजा 18 मई को शशिराज शेट्टी की रिहाई की मांग करते हुए बेल्थांगडी थाने में घुस गये थे; जिसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 143 (अवैध सभा), 147 (दंगा करने), 341 (गलत तरीके से रोकने), 504 (उकसाने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक मंशा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पूंजा ने प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों व तहसीलदार के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था और पुलिस अधीक्षक का मखौल उड़ाया था।
हरीश पूंजा ने 22 मई की रात को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और मुकदमों के संबंध में जवाब दिये।
बाद में पूंजा को थाने से ही जमानत देकर रिहा कर दिया गया।
भाषा जितेंद्र धीरज
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