बेंगलुरू, 26 सितंबर (भाषा) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार की अपने खिलाफ प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए उच्च न्यायालय से सोमवार को और समय मांगा।
अदालत ने प्राथमिकी को चुनौती देने वाली शिवकुमार की याचिका की सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद के लिए स्थगित कर दी।
यह मामला 2017 में शिवकुमार पर आयकर विभाग की छापेमारी से उत्पन्न हुआ है।
आयकर विभाग की सूचना से लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से होते हुए यह मामला बाद में सीबीआई तक पहुंचा, जिसने शिवकुमार के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए कर्नाटक सरकार की मंजूरी मांगी।
राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को सीबीआई को मंजूरी दी। प्रारंभिक जांच के बाद, सीबीआई ने तीन अक्टूबर, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की। शिवकुमार ने इस प्राथमिकी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
अदालत ने आज सीबीआई से पूछा कि क्या उसके द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अदालत को बताया गया कि जांच अभी जारी है।
भाषा सुरेश मनीषा
मनीषा
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