कर्नाटक सरकार ने अपने विभागों में ‘आउटसोर्स’ कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का आदेश जारी किया

कर्नाटक सरकार ने अपने विभागों में 'आउटसोर्स' कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का आदेश जारी किया

  •  
  • Publish Date - May 21, 2022 / 09:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

बेंगलुरु, 21 मई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों और इसके सहायक संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों में ‘आउटसोर्स’ (अन्य पक्ष द्वारा तैनात कर्मी) किए गए कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का आदेश दिया है।

मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने 19 मई को जारी परिपत्र में कहा कि आउटसोर्स के जरिये डाटा एंट्री ऑपरेटर और चालक समेत समूह-डी के लिए कर्मचारियों की भर्ती राज्य सरकार की स्वीकृत नीति है।

परिपत्र के मुताबिक, ”आउटसोर्स कर्मियों में महिलाएं प्रभावी रूप से अपना कर्तव्य निभा रही हैं। इसलिए, आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में महिलाओं के लिए 33 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं।”

इसके मुताबिक, आउटसोर्स आधार पर तैनाती संबंधी निविदा आमंत्रित करने के दौरान एजेंसी के साथ होने वाले समझौता में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

भाषा शफीक उमा

उमा