कर्तव्य पथ पर विरोध-प्रदर्शन मामला: आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला नौ दिसंबर तक टाला
कर्तव्य पथ पर विरोध-प्रदर्शन मामला: आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला नौ दिसंबर तक टाला
नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कर्तव्य पथ पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला नौ दिसंबर तक के लिए टाल दिया।
अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा के बीमार पड़ जाने के कारण यह निर्णय लिया।
अदालत कक्ष के बाहर कई आरोपी छात्रों के अभिभावकों ने कहा कि “जमानत अर्जी पर फैसला बार-बार टलने से वे निराश और हताश महसूस कर रहे हैं।”
बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने जमानत याचिकाओं पर फैसला यह कहते हुए स्थगित कर दिया था कि जांच अधिकारियों की ओर से रिकॉर्ड में पेश की गई नयी सामग्री का अध्ययन करने के लिए समय की जरूरत पड़ेगी।
कई वकीलों ने दलील दी कि जल्द ही उनके मुवक्किलों की परीक्षाएं होने वाली हैं और उन्हें “तत्काल आधार पर” जमानत दिए जाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के विरोध में 23 नवंबर को इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन हुआ था।
प्रदर्शनकारियों पर विवादास्पद नारे लगाने और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही पुलिस पर मिर्च स्प्रे का छिड़काव करने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस के मुताबिक, संसद मार्ग और कर्तव्य पथ पुलिस थानों में दर्ज दो अलग-अलग मामलों के सिलसिले में 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।
उसने बताया कि संसद मार्ग पुलिस थाने पर हुई झड़प के सिलसिले में 17 प्रदर्शनकारियों को, जबकि मिर्च स्प्रे मामले में छह को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार, संसद मार्ग मामले के 17 आरोपियों में से 15 को कर्तव्य पथ मामले में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया।
उसने बताया कि इन 17 आरोपियों में से नौ को संसद मार्ग मामले की सुनवाई कर रहे एक अन्य मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर को जमानत दे दी थी, जबकि बाकी आठ को पिछले मंगलवार को जमानत मिल गई थी।
भाषा पारुल देवेंद्र
देवेंद्र

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