कटरा प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया

कटरा प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया

कटरा प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया
Modified Date: August 31, 2025 / 07:00 pm IST
Published Date: August 31, 2025 7:00 pm IST

कटरा/जम्मू, 31 अगस्त (भाषा) वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तत्काल खाली कराने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने यह रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि इस बीच, त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा रविवार को खराब मौसम के कारण लगातार छठे दिन भी स्थगित रही।

इस पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा 26 अगस्त को भूस्खलन अैर 34 यात्रियों की मौत के बाद स्थगित कर दिया गया था।

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अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों के आधार शिविर कटरा में रविवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके कारण लगातार छठे दिन यात्रा स्थगित करने की सूचना दी गई है।

एक आदेश में, कटरा सब डिवीजन मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पीयूष धोत्रा ​​ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में बालिनी पुल से दर्शनी ड्योढ़ी तक और बालिनी पुल से एशिया चौक तक होटल और धर्मशालाओं सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया है।

आदेश में कहा गया, ‘‘भारी बारिश और खराब मौसम के कारण हाल के दिनों में कटरा अनुमंडल में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, विशेष रूप से बालिनी पुल के पास और कदमल में शान मंदिर के पास, इसके अलावा कुछ स्थानों पर सड़कें धंस गई हैं, जिससे कई स्थान भविष्य में भूस्खलन और क्षति के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।’’

इसमें कहा गया, ‘‘ इससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए कटरा शहर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों की समग्र सुरक्षा के लिए कटरा में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संरचनाओं की सुरक्षा का आकलन करना अनिवार्य है।’’

एसडीएम ने हाल की घटनाओं के मद्देनजर कहा कि एशिया चौक से बालिनी पुल तक और बालिनी पुल से दर्शनी ड्योढ़ी तक पहाड़ी पर स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान असुरक्षित हो गए हैं और मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके निरंतर संचालन से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एशिया चौक से बालिनी पुल और बालिनी पुल से दर्शनी ड्योढ़ी तक के मार्ग पर स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से खाली करने का आदेश देता हूं, जब तक कि ये प्रतिष्ठान कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन), कटड़ा से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते।’’

उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भाषा धीरज रंजन

रंजन


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