केरल : अभिनेता दिलीप और अन्य अपराध शाखा के समक्ष उपस्थित हुए |

केरल : अभिनेता दिलीप और अन्य अपराध शाखा के समक्ष उपस्थित हुए

केरल : अभिनेता दिलीप और अन्य अपराध शाखा के समक्ष उपस्थित हुए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:24 PM IST, Published Date : January 23, 2022/11:31 am IST

कोच्चि, 23 जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर मलयालम फिल्मों के अभिनेता दिलीप रविवार को पूछताछ के लिए अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे। दिलीप और अन्य पांच पर वर्ष 2017 में एक अभिनेत्री पर यौन हमले को लेकर उनके व अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच कर रहे अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने का आरोप है।

उच्च न्यायालय ने शनिवार को दिलीप को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी लेकिन उन्हें और अन्य आरोपियों को 23,24 और 25 जनवरी को पूछताछ के लिए जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

दिलीप सुबह करीब आठ बजकर 50 मिनट पर अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। अन्य आरोपी भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे हैं।

इसबीच, अपराध शाखा के सूत्रों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की रिकॉर्डिंग की जाएगी क्योंकि आशंका है कि अभिनेता और अन्य पूछताछ के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाकर उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने और तीन दिनों तक पूछताछ के लिए सुबह नौ बजे से लेकर रात आठ बजे तक उपलब्ध रहने का निर्देश दिया था।

अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी जांच में असहयोग करेंगे तो उनको गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली जाएगी और उनकी हिरासत अपराध शाखा को दे दी जाएगी।

अभिनेता एवं पांच अन्य पर भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पीड़िता अभिनेत्री है जिसने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया है। उसका 17 फरवरी 2017 की रात उसके ही वाहन में अपहरण कर लिया गया और कुछ आरोपियों ने दो घंटे तक उससे छेड़छाड़ की और बाद में एक व्यस्त इलाके में उसे छोड़कर फरार हो गए। कुछ आरोपियों ने पूरे कृत्य का वीडियो बना लिया ताकि अभिनेत्री को ब्लैकमेल किया जा सके।

मामले में दस आरोपी हैं और पुलिस ने सात को गिरफ्तार किया। दिलीप को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई।

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत

 

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