केरल की अदालत का दुष्कर्म के दूसरे मामले में ममकुटाथिल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार
केरल की अदालत का दुष्कर्म के दूसरे मामले में ममकुटाथिल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार
तिरुवनंतपुरम, छह दिसंबर (भाषा) केरल की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के दूसरे मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से शनिवार को इनकार कर दिया।
विधायक के वकील अजितकुमार (सस्थमंगलम) ने कहा कि सत्र अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी और ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी से कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।
सुबह केरल उच्च न्यायालय ने विधायक को दुष्कर्म और जबरन गर्भपात के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी।
उच्च न्यायालय के फैसले के एक घंटे से भी कम समय के बाद, पलक्कड़ विधायक ने अपने खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में यहां एक सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
उन्होंने एक आवेदन भी दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अदालत 15 दिसंबर को ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी और तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने पिछले सप्ताह दर्ज दुष्कर्म और जबरन गर्भपात के पहले मामले में बृहस्पतिवार को ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद विधायक ने उच्च न्यायालय का रुख किया।
बेंगलुरु निवासी एक अन्य महिला की शिकायत के आधार पर बुधवार को विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का दूसरा मामला दर्ज किया गया था।
ममकूटाथिल अपने खिलाफ दुष्कर्म का पहला मामला दर्ज होने के बाद से फरार हैं।
सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस ने उन्हें चार दिसंबर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
भाषा
खारी माधव
माधव

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