केरल : अदालत आयुर्वेद छात्रा विस्मया की मौत के मामले में 23 मई को सुनाएगी फैसला

केरल : अदालत आयुर्वेद छात्रा विस्मया की मौत के मामले में 23 मई को सुनाएगी फैसला

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  • Publish Date - May 17, 2022 / 04:38 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

कोल्लम (केरल), 17 मई (भाषा) केरल की एक अदालत ने आयुर्वेद की छात्रा विस्मया की मौत के मामले में मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर चुकी विस्मया अपने ससुराल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिली थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत के एन ने कहा कि फैसला 23 मई को सुनाया जाएगा। मामले में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) जी मोहनराज ने कहा कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

एसपीपी ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत ने 42 गवाहों के बयानों, 102 दस्तावेजों और कई कॉल रिकॉर्ड पर गौर किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दलील दी है कि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों के आधार पर महिला के पति के खिलाफ आरोप तय किए जाएं।

केरल पुलिस ने 500 पन्नों के अपने आरोपपत्र में कहा था कि विस्मया ने दहेज प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की। पुलिस ने महिला के पति एस किरण कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 बी, 498 ए, 306, 323 और 506 के तहत दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने, जानबूझकर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया था।

विस्मया (22) कोल्लम जिले के सस्थामकोट्टा में अपने ससुराल में 21 जून, 2021 को मृत पाई गई थी। सहायक मोटर वाहन निरीक्षक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और राज्य सरकार ने बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया।

घटना से एक दिन पहले, विस्मया ने कुमार द्वारा दहेज को लेकर कथित रूप से प्रताड़ित करने के बारे में संदेश के साथ-साथ अपने शरीर पर घाव और मारपीट के निशान की तस्वीरें अपने रिश्तेदारों को वाट्सऐप पर भेजी थी।

भाषा आशीष मनीषा

मनीषा