केरल पुलिस ने कोडकारा लूट मामले को पीएमएलए अदालत में स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई

केरल पुलिस ने कोडकारा लूट मामले को पीएमएलए अदालत में स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई

केरल पुलिस ने कोडकारा लूट मामले को पीएमएलए अदालत में स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई
Modified Date: December 6, 2025 / 06:24 pm IST
Published Date: December 6, 2025 6:24 pm IST

त्रिशूर, छह दिसंबर (भाषा) केरल पुलिस ने कोडकारा हवाला धन लूट मामले को पीएमएलए से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कदम का विरोध किया है और इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का एक “गलत” एवं “अनुचित प्रयास” करार दिया है।

हवाला लूट मामले के जांच अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक (एसपी) वीके राजू ने प्रवर्तन निदेशालय के कदम पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि मामले में अपराध और केंद्रीय एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोप “अलग एवं विशिष्ट” हैं।

अधिकारी ने त्रिशूर के इरिन्जालाकुडा में अतिरिक्त सत्र अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में कहा है कि इसलिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का इस्तेमाल करना “पूरी तरह से बिना प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र के” था।

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अधिकारी ने दलील दी कि जिस अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया है, इसे केवल वही विशेष अदालत को स्थानांतरित कर सकती है।

हलफनामे में कहा गया है कि वर्तमान मामले में, अपराध का संज्ञान इरिन्जालाकुडा की अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा नहीं लिया गया था, जो मामले की सुनवाई कर रही है, बल्कि त्रिशूर के प्रधान सत्र अदालत द्वारा लिया गया था।

उन्होंने अपनी दलील में कहा कि इसलिए अतिरिक्त सत्र अदालत के पास मामले को पीएमएलए के तहत विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का वैधानिक अधिकार नहीं है।

अधिकारी ने दलील दी कि ईडी ने अतिरिक्त सत्र अदालत के समक्ष पीएमएलए के तहत कोई आरोप पत्र, अंतिम रिपोर्ट या शिकायत पेश नहीं की है, जिससे यह पता चले कि विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है।

उन्होंने दलील दी, ‘‘जब तक यह मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती, ईडी केवल दावों के आधार पर इस मामले को पीएमएलए के दायरे में नहीं ला सकती।’’

अधिकारी ने अपने हलफनामे में कहा, ‘‘संबंधित मामले में एक बुनियादी शिकायत या संज्ञान आदेश पेश करने में विफलता भी, वर्तमान याचिका को पूरी तरह से अटकल पर आधारित, कानूनी सामग्री द्वारा बिना समर्थित और इस अदालत को कानून के तहत मिली शक्ति का प्रयोग करने के लिए राजी करने में असमर्थ बनाती है।’’

उन्होंने कहा कि सत्र अदालत में मामले की सुनवाई अग्रिम चरण में है और किसी तीसरी एजेंसी, जिसकी इस मामले की जांच में कोई भूमिका नहीं है, के कहने पर मामले को स्थानांतरित करने का कोई भी प्रयास “अभियोजन पक्ष के लिए गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न करेगा।”

अधिकारी ने कहा, ‘‘उपरोक्त दलीलों के मद्देनजर, अत्यंत विनम्रता के साथ यह दलील दी जाती है कि ईडी की वर्तमान याचिका पूरी तरह से कानूनी आधार से रहित है और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।’’

ईडी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि अपराध मामले और पीएमएलए मामले की सुनवाई एक साथ की जानी चाहिए।

ईडी ने हवाला धन लूट मामले को एर्नाकुलम की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

पुलिस ने कहा है कि राजमार्ग लूट मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसके तहत 1,58,48,801 रुपये बरामद किए गए थे।

कोडकारा काला धन मामला केरल विधानसभा चुनाव से ठीक तीन दिन पहले तीन अप्रैल 2021 को त्रिशूर के कोडकारा में हुई एक राजमार्ग लूट के इर्द-गिर्द घूमता है।

पुलिस जांच में पता चला कि कथित तौर पर चुनाव अभियान के लिए धन जुटाने के वास्ते एर्नाकुलम ले जाए जा रहे 3.5 करोड़ रुपये लूट लिए गए थे, जब एक गिरोह ने कोडकारा के पास एक फर्जी दुर्घटना का नाटक करके पैसे ले जा रहे वाहन को रोक लिया।

हालांकि, शमजीर समसुद्दीन (जिनकी कार से पैसे लूटे गए थे) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, गिरोह ने उनके वाहन से 25 लाख रुपये लूट लिए थे, जब वह कोझीकोड से कोच्चि जा रहे थे।

भाषा

अमित पारुल

पारुल


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